मृतक के वैध वारिस को 4 लाख रूपये आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

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मृतक के वैध वारिस को 4 लाख रूपये आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा कुंए में गिरने से हुई मृत्यु के प्रकरण में 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि मृतक के वैध वारिसान को स्वीकृत किये जाने के जारी करने के आदेश जारी किये गये हैं। जारी आदेशनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग गुना के प्रतिवेदन अनुसार स्व. श्री बाबूलाल पुत्र बसंता जाटव निवासी डूंगासरा हाडा तहसील व जिला गुना की 25 फरवरी को खेत पर कृषि कार्य के दौरान कुएं में गिरने से मृत्यु हो गयी थी। प्रकरण में म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि 4 लाख की स्वीकृति मृतक स्व. बाबूलाल पुत्र बसंता जाटव, निवासी डूंगासरा हाडा तहसील व जिला गुना के वैध वारिसान कसुमल बाई पत्नि स्व. बाबूलाल जाटव ग्राम डूंगासरा हाडा तहसील गुना को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

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