जयस भाबरा ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से तहसीलदार महोदय को उच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2317/2011 पंजाब राज्य बनाम दविंद्र सिंह मे पारित निर्णय SC/ST आरक्षण क्रिमिलेयर को लागू नहीं करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा
आज जयस भाबरा ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से तहसीलदार महोदय को उच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2317/2011 पंजाब राज्य बनाम दविंद्र सिंह मे पारित निर्णय SC/ST आरक्षण क्रिमिलेयर को लागू नहीं करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा
*भाबरा/अलीराजपुर*__ आज पूरे मध्यप्रदेश में जयस ने एससी एसटी आरक्षण क्रिमिलेयर को लागू नहीं करने के विरोध में एक साथ ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से हर जिले हर ब्लॉक में दिया गया है।
जिसमे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय पारित विगत 1 अगस्त 2024 सिविल अपील संख्या 2317/2011 पंजाब राज्य बनाम द्रविंद सिंह मे कहा की एससी एसटी आरक्षण मे उप वर्गीकरण क्रीमिलेयर लागू कर सकते है एवम राज्य सरकारों को इस संबंध मे फैसले लेने को कहा गया। जिससे पूरे देश के एससी एसटी समुदाय सहित अन्य पिछड़ो में भय एवम उत्पन्न होकर रोष व्याप्त हैं।
महामहिम,,, अनुचूचित जाति एवम अनुचूचित जनजाति वर्गो के साथ हजारों वर्षो से भेदभाव, छुआछुत अमानवीय व्यवहार बेगार अत्याचार शोषण अत्यधिक होने से वह अत्याधिक पिछड़ गया व सामाजिक व्यवस्था में भी काफी पिछड़ापन महसूस करता है। इन विषमताओं को समाप्त कर समानता स्थापित कर एक समतामुलक समाज और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से इन्हे आरक्षण सहित अन्य विशेष अधिकार संविधान में प्रदाय किए गए हैं जिनमें से अनुचेद 12,14,15,16,17,46,330,332,335,341 एवम 342 आदि प्रमुख है।
साथ ही एससी एसटी समुदाय की विशेष पिछड़ी जातियों के लिए EWS की तर्ज पर विशेष प्रावधान किए जाकर उनका उत्थान किया जाने का अनुरोध है।
हम आपसे अनुरोध करते हैं कि भारत सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में इस निर्णय के विरुद्ध रिव्यू पिटिशन लगाई जाए।
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