खुले बोरवेल एवं नलकूप की सूचना देने पर 2 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी
खुले बोरवेल एवं नलकूप में छोटे बच्चों के गिरने की आशंका एवं इससे जनहानि की संभावना को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत खुले बोरवेल एवं नलकूप पाये जाने पर उसके मालिक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसी कड़ी में आम जन को सूचित किया गया है कि यदि उनके संज्ञान में खरगोन जिले की सीमा में खुला बोरवेल या नलकूप हो तो इसकी सूचना कलेक्ट्रेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक 114 में स्वयं उपस्थित होकर या दूरभाष नंबर 07282-232363 पर एवं श्री मनोज जोशी स्टेनो के मोबाइल नं. 94250-90883 पर प्रातः 09 बजे से रात्रि 08 बजे तक देवे। सूचना सही पाए जाने पर संबंधित को 02 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशी दी जाएगी।
नलकूप बोरवेलों में पानी सूख जाने से संबंधित मकान मालिक, किसान, संस्था द्वारा अनुपयोगी नलकूपों, बोरवेलों को बिना ढक्कन लगाए खुला छोड़ दिया जाता है। जिससे खुले नलकूपों में छोटे बच्चों के गिरने की आंशका बनी रहती है एवं कानून एवं शांति व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत अनुपयोगी व खुले नलकूपों, बोरवेलों को मजबूत ढक्कनों से बंद करने के संबंध में आदेश जारी किये गए हैं। अनुपयोगी नलकूपों व बोरवेलों को बिना केसिंग, ढक्कन लगाये जाने पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता अंतर्गत कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए गए है।
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