मोहन शर्मा
आज 1.29 करोड़ लाड़ली बहनों को मिलेगा तोहफा, जारी होगी 10वीं किस्त, फिर खाते में आएंगे 1250 रु, पढ़े सीएम का नया बयान
मध्य प्रदेश के करोड़ों लाड़ली बहनों को आज शुक्रवार को लाड़ली बहना योजना की 10वीं किस्त मिलने वाली है। वैसे तो योजना की किस्त हर माह की 10 तारिख को जारी की जाती है लेकिन इस बार मार्च में पड़ने वाले त्यौहारों को देखते हुए राज्य की मोहन यादव सरकार ने आज 1 तारीख को लाड़ली बहनों के खातों में राशि भेजने का फैसला किया है।इससे पहले दिवाली के समय तय तारीख से पहले राशि भेजी गई थी।
Chief Minister Ladli Behna Yojana : मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की करोड़ों लाड़ली लाभार्थी बहनों के लिए खुशखबरी है।आज 1.29 करोड़ लाड़ली बहनों को सीएम डॉ मोहन यादव सौगात देने वाले है। आज 1 मार्च से योजना की 10वीं किस्त जारी की जाएगी।इसके तहत फिर बहनों के खाते में फिर 1250 रुपए जारी किए जाएंगे।बता दे कि नियम के तहत हर महीने की 10 तारीख को योजना की किस्त जारी की जाती है लेकिन इस बार होली और महाशिवरात्रि को देखते हुए मोहन सरकार ने 1 मार्च को राशि देने का फैसला किया गया है।
योजनाओं के धन की कमी नहीं- सीएम
सीएम मोहन यादव ने कहा कि जनता के कल्याण के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजना के लिए धन की कोई कमी नहीं है।मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत वधु को 55 हजार रूपए शासन की और से दिए जाते हैं, जिसमें 49 हजार रूपए का चेक दिया जाता है। एक मार्च को लाड़ली बहनों के खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी। गरीब, किसान, मजदूर की भलाई के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी।
2023 में शुरू हुई थी लाड़ली बहना योजना, ये है पात्र
गौरतलब है कि लाड़ली बहना योजना पिछली शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा मई 2023 में शुरू की गई थी। इसमें 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने का फैसला किया गया था और फिर इसकी पहली किस्त 10 जून को जारी की गई थी, इसके बाद रक्षाबंधन 2023 पर राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया था।
अब इस योजना के तहत 1250 रुपए महीना के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15,000 रुपये मिलते हैं। घोषणानुसार यह राशि हर महीने की 10 तारीख को भेजी जाती है, लेकिन इस बार त्यौहारों को देखते हुए 1 मार्च को 10वीं किस्त भेजी जाएगी।इससे पहले दिवाली के समय तय तारीख से पहले किस्त भेजी गई थी।
इस योजना में 1 जनवरी 1963 के बाद लेकिन 1 जनवरी 2000 तक जन्मी मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी समस्त विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता समेत) वर्ष 2023 में आवेदन के लिए पात्र मानी जाती है।वही महिलाएं, खुद या उनके परिवार में कोई टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए और परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये होना चाहिए।
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