स्कूल बसों में हाइकोर्ट के दिशा-निर्देशों और मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं करने के निर्देश,दस जुलाई से अभियान चलाकर स्कूल बसों का किया जाएगा निरीक्षण खामियां मिलने पर जुर्माना कार्यवाही होगी

ब्यूरो चीफ नरेन्द्र राय SJ न्यूज़ एमपी

लोकेशन रायसेन

रायसेन।शैक्षणिक संस्थाओं में संचालित स्कूल वाहनों बस, मिनी बस, मैजिक आदि के संचालन के संबंध में परिवहन आयुक्त मप्र ग्वालियर द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के सभी वाहनों को उच्चतम न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और मानकों के अनुसार एक सप्ताह के अंदर दुरूस्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला परिवहन अधिकारी जगदीश सिंह भील ने इस संबंध में जिले की शैक्षणिक संस्थाओं के प्राचार्यो को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आगामी 10 जुलाई से अवैध रूप से संचालित स्कूल वाहनों के विरूद्ध अभियान चलाकर निरीक्षण किया जाएगा।
समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के प्राचार्यो को अपनी संस्था में संचालित वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज बीमा, फिटनेस, परमिट एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। साथ ही वाहन दुरूस्त कराने के उपरांत वैध दस्तावेजों के साथ ही वाहन का संचालन करने के लिए कहा गया है, अन्यथा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
निर्धारित मापदण्ड के तहत स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिए और बस के अग्र एवं पृष्ठ भाग पर स्कूल बस लिखा होना चाहिए। यदि अनुबंधित बस हो तो उस पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना जरूरी है। स्कूल बस में प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्टएड बॉक्स, निर्धारित मानक अनुसार गति नियंत्रक यंत्र एसएलडी, खिड़यिं पर होरिजेंटल ग्रिल्स, अग्निशमन यंत्र की सुविधा, स्कूल बस पर स्कूल का नाम और दूरभाष क्रमांक अंकित होना और स्कूल बस में प्रवेश एवं निर्गम हेतु अलग-अलग दो दरवाजे होना चाहिए।
इसी प्रकार स्कूल बस में शिक्षित/प्रशिक्षित परिचालक, बस चालक के पास कम से कम पांच वर्ष पुराना भारी वाहन चालने का अनुभव, स्कूल बसों में जीपीएस सिस्टम एवं सीसीटीवी कैमरे लगें हो और कार्यरत हों। स्कूल बस पर ऐसा चालक रखा जाए जिस पर लाल बत्ती तोड़े के जुर्म में एकाधिक बार-बार चालानी कार्यवाही ना की गई हो। जिन चालकों के विरूद्ध ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के अपराध में चालानी कार्यवाही की गई हो तो ऐसे अनाधिकृत व्यक्ति को चालक ना रखा जाए। जिन स्कूल बसों में छात्राएं हैं, वहां शिक्षित/प्रशिक्षित परिचारिक हो। स्कूल बस में व्हीएलटीडी और पैनिक बटन नियमानुसार स्थापित होना चाहिए।

About Author

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!