प्राथमिक शाला के सहायक शिक्षक को मदिरा सेवन के आरोप में निलंबित किया गया
छिंदवाड़ा जिला कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह ने विकासखंड जुन्नारदेव की प्राथमिक शाला ओझलढाना के सहायक शिक्षक श्री प्रीतम कवरेती को शाला समय पर मदिरा का सेवन कर उपस्थित होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
इस संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी हर्रई द्वारा कार्यालयीन पत्र 30 जनवरी 2025 द्वारा लेख किया गया है कि सहायक शिक्षक श्री प्रीतम कवरेती शाला समय पर मदिरा का सेवन कर उपस्थित होते हैं, नशे की हालत में अध्यापन कार्य कराते हैं। जिससे छात्र डरे हुए हैं, प्रधान पाठक के समझाने पर प्रधान पाठक से अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, पालकों द्वारा समझाने पर भी शिक्षक के कार्यव्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया है।
सहायक शिक्षक श्री कवरेती का यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करने के साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसलिए, उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में सहायक शिक्षक श्री कवरेती को विकासखंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव के कार्यालय में उपस्थित रहना होगा और उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।
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