राजस्व अभिलेख में नियम विरुद्ध प्रविष्टि करने का मामला , गोगावा के तत्कालीन पटवारी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश
कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने अपने कर्तव्यों के विपरीत राजस्व अभिलेख प्रविष्टि को नियम विरुद्ध विलुप्त करने के कारण गोगावा तहसील के तत्कालीन पटवारी कमल पटेल के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए हैं। गोगावा के तत्कालीन पटवारी कमल पटेल द्वारा किसी और के नाम की भूमि अपनी पत्नि अनिता पति कमल पटेल के नाम क्रय की गई और पटवारी ने सांठगाठ कर राजस्व अभिलेख में दर्ज प्रविष्ठी को विलोपित करने का कृत्य किया है जो राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी के कर्तव्यो के विपरीत होकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिये खरगोन एसडीएम को उक्त त्रुटीकर्ता कर्मचारी श्री कमल पटेल तत्कालीन पटवारी तहसील गोगावा वर्तमान में सेवा निवृत्त निवासी खरगोन के विरुद्ध नियमानुसार संबंधित पुलिस थाने पर एफ.आय.आर. दर्ज कराये जाने हेतु तत्काल कार्यवाही करने कहा गया है।
कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 01/अ-74/2024-25 में पारित आदेश दिनांक 07/05/2024 के अनुसार तहसील गोगावां के ग्राम महूमाण्डली खसरा नं 218/2 रकबा 3.327 हेक्टर भूमि पर अंकित शासकीय पटटेदार शब्द को बिना सक्षम प्राधिकारी अनुमति के विलोपित किये जाने के कारण उक्त भूमि पर शासकीय शब्द अंकित कर वर्ष 2008-09 की स्थिति मे नाम हमा, छब्बु ऊर्फ पावरा, सुभाष पिता केकडिया, नवीबाई बेवा केकडिया जाति बलाई सा. कोटबेडा तहसील झिरन्या को खसरे के कॉलम नंबर 12 में अंकित करने तथा संबंधित त्रुटीकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अनुशंसित किया गया है तथा प्रकरण कार्यवाही हेतु एसडीएम खरगोन की ओर भेजा गया है।
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