बिना अनुमति के जुलूस रैली या आमसभा का आयोजन न करें न ही संचालन करें,धारा 144 के तहत आदेश जारी।
शेख़ आसिफ ब्यूरो SJ न्यूज़ एमपी खंडवा

विधानसभा निर्वाचन के दौरान चुनाव प्रक्रिया अंतर्गत जिला खण्डवा में असामाजिक तत्व भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा उत्पन्न कर सकते है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनूप कुमार सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि किसी भी जुलूस सभाओं आदि की वजह से कानून व्यवस्था भंग न हो एवं आम नागरिकांे की उनके सामान्य जीवन यापन में कोई परेशानी न हो और जिले में शांति का वातावरण बना रहे। उन्होंने बताया कि शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये तत्काल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई आवश्यक है, ताकि निर्वाचन में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर कर सके।
विधानसभा निर्वाचन की कार्यवाही स्वतंत्र, निष्पक्ष सुचारू रूप से संपन्न कराने और निर्वाचन प्रक्रिया में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के अन्तर्गत आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति जुलूस रैली, त्योहारों के आयोजन हेतु यदि धार्मिक परम्परा के अनुसार आम सभा जुलूस एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, आमसभा आदि का आयोजन न करें, न संचालन करें और न ही उसमें सम्मिलित हो। उन्होंने बताया कि ऐसा करना आवश्यक हो तो आयोजन की तिथि के न्यूनतम 2 दिवस पूर्व आयोजन स्थल की सम्पूर्ण जानकारी सहित संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें एवं नियमानुसार अनुमति प्राप्त किये जाने के बाद ही आयोजन करें। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति अपने आग्नेयास्त्र जैसे रिवाल्वर-पिस्टल/एम एल गन/बी. एवं उनके कारतूस आदि एवं अन्य तेज धार वाले घातक अस्त्र जैसे करसा, तलवार, भाला, चाकू छूरा, बरछी, लोहगी आदि लेकर न चलेगा और न ही उसका उपयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति लाठी, डण्डा आदि अपने साथ लेकर नहीं चलेगा और न ही उसका उपयोग करेगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि कोई भी व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन, आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा। किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखे/विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वैध अनुज्ञप्तिधारी को छोड़ कोई भी व्यक्ति पटाखा का संग्रहण निर्माण या परिवहन नहीं करेगा। संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना टंेट, पाडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड़, रास्तों, हाईवे आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करेगा या किसी व्यक्ति को आने जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया/इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने में कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपतिजनक मेसेज, चित्र, कमेंट, बैनर पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालो पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।










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