नवीन आपराधिक अधिनियम – 2023 लागू दिनांक 01.07.2024 को थाना स्तर पर किया गया जनसंवाद

नीरज दांगी अशोकनगर

 नवीन आपराधिक अधिनियम – 2023 लागू दिनांक 01.07.2024 को थाना स्तर पर किया गया जनसंवाद “

नये कानून को लेकर 01 जुलाई 2024 से पूरे देश और मध्यप्रदेश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम बदलकर सरकार ने नये कानून लागू किये है जिसके तारतम्य में आज दिनांक 01 जुलाई 2024 को पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर कुमार सक्सेना, पुलिस महानिरीक्षक श्री अरविन्द कुमार सक्सेना, उप पुलिस महानिरीक्षक कृष्णावेणी देशावतु एवं पुलिस अधीक्षक श्री विनीत कुमार जैन के निर्देशन में सम्पूर्ण जिला अशोकनगर के थानों में थाना प्रभारियों द्वारा अपने थाना अंतर्गत गणमान्य नागरिक, पत्रकार, जनप्रतिनिधि, आमजन को नये कानून लागू होने के संबंध में जनसंवाद रखा गया।

सम्पूर्ण देश के कानून में कुछ बदलाव किये गये है 01 जुलाई को तीन नये कानून गृह मंत्रालय ने लागू किये है, भारत सरकार द्वारा जो नये कानून लागू किये है वह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इन नये कानून का उद्देशय है देश के नागरिकों को त्वरित न्याय देना साथ ही न्यायिक और अदालत प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना है। नये आपराधिक कानून के संबंध में जिला अशोकनगर के सभी थानों ने जनसंवाद पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी एवं समस्त थाना प्रभारियों द्वारा गणमान्य नागरिकों, पत्रकारगणों, आमजन, वकील, शिक्षक, आंगनवाडी, आशा कार्यकर्ता, सरपंच, सचिव सभी से जनसंवाद किया गया।

थाना स्तर पर कानून संबंधी पूर्व के दिक्कतों पर मंच आयोजित करते हुये गृह मंत्रालय स्तर के भारतीय चिंतन पर आधारित न्याय प्रणाली के प्रमुख मापदण्डों को व्यवहारिक भाषा में प्रतिबिंबित किया गया। कार्यक्रम में आम नागरिकगणों के अपने विशेष अनुभव को साझा किया गया सुझाव आयोजित किये गये सोशल मीडिया में उसका प्रचार प्रसार किया गया।

नये कानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया धारातल पर लागू होने के संबंध में अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज कर प्रकरण को दिशा दी गई जनता को राहत पहुंचाने के दृष्टिकोण से संबंधित एफआईआर की कॉपी भी संबंधित को प्रदान की गई।

जिला अंतर्गत सभी थानों में नये अधिनियमों के फ्लेक्स पूर्व से लगाये गये, गणमान्य व्यक्तियों को इस संबंध में पाम्पलेट बांटे गये। सोशल मीडिया में नये अधिनियम के प्रमुख धाराओं में बदलाव को चार्ट के जरिये प्रस्तुतिकरण दी गई।

थानों में नवीन आपराधिक अधिनियमों के संबंध में पोस्टर्स लगाकर आमजनों में कानून के प्रति सचेतना को प्रवर किया गया। नए कानून, नए समाधान मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा जारी पोस्टर पुलिस 90 दिनों में तुम्हे केस की प्रगति की सूचना देगी, इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से हो सकेगी एफआईआर, डरो मत तुम्हारा बयान महिला मजिस्ट्रेट लिखेगी, अव पुलिस गवाह के बयान की विडिया रिकार्डिंग करती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जनहित में जारी।

थाना कोतवाली जनसंवाद माधव भवन में पुलिस अधीक्षक द्वारा सारगर्भित उद्धवोधन नवीन आपराधिक कानून 2023 के संबंध में दिया गया जिला वार एसोसियेसन एडवोकेट राजौरिया, एसडीओपी अशोकनगर विवेक शर्मा, थाना प्रभारी कोतवाली निरी० मनीष कुमार शर्मा, गणमान्य नागरिकों के साथ मंच साझा किया गया। कुल उपस्थिति 125 लोगों की रही, थाना देहात ने थाना प्रभारी रविप्रताप सिंह चौहान की अध्यक्षता में होटल मुस्कान के हॉल में 55 गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में आपराधिक कानून 2023 की जानकारी दी गई, थाना शाढौरा में थाना प्रभारी नरेन्द्र त्रिपाठी द्वारा थाना शाढौरा में ही 75 लोगों की उपस्थिति में जानकारी दी, थाना कचनार में सउनि० आमोद तिवारी, थाना कदवाया में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गजेन्द्र सिंह कंवर, थाना प्रभारी मनीष चौहान द्वारा नवीन कानून के संबंध में प्रचार प्रसार 75 गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में किया गया, एसडीओपी श्री शैलेन्द्र शर्मा, थाना प्रभारी निरी० मनीष जादौन एवं थाना नईसरांय में उनि० आशुतोष गुप्ता द्वारा, थाना ईसागढ में थाना प्रभारी जंगबहादुर सिंह तोमर एवं समस्त थाना स्टॉफ द्वारा 65 लोगों की उपस्थिति में नवीन आपराधिक कानून की जानकारी दी जिसमें क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, शिक्षकगण, आंगनवाडी कार्यकर्ता, नगर रक्षा समिति सदस्यों की उपस्थिति रही, थाना मुंगावली में मुंगावली विधायक श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, एसडीओपी सनम बी खान, थाना प्रभारी निरी० गब्बर सिंह गुर्जर द्वारा, थाना सेहराई में थाना प्रभारी निरी० श्री बृजमोहन कुशवाह एवं थाना बहादुरपुर में थाना प्रभारी उनि० अरविन्द कुशवाह एवं स्टॉफ, थाना पिपरई में निरी० हुकुम सिंह मीणा द्वारा उपस्थित गणमान्य नागरिकों से नवीन आपराधिक कानून की धाराओं को लागू करने संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया।

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