राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर श्री पवन कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11 मई 2024 दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोकनगर श्रीमती रश्मि मिश्रा ने बताया कि जिला मुख्यालय, अशोकनगर में 08 व तहसील न्यायालय चंदेरी में 02, तहसील न्यायालय मुंगावली में 03 एवं तहसील न्यायालय ईसागढ़ में 01 न्यायिक खंडपीठ इस प्रकार कुल मिलाकर 14 खंडपीठों का गठन किया गया है। जिसमें पीठासीन अधिकारियों के साथ एक-एक विद्वान अधिवक्ता भी सदस्य के रूप में उपस्थित रहेंगे। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित सभी प्रकार के समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 एन.आई. एक्ट (चैक बाउंस), मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, बैंक ऋण की वसूली के प्रकरण, सिविल न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरण एवं अन्य प्रकार के दीवानी प्रकरणों का आपसी सुलह समझौते के माध्यम से निराकरण किया जाएगा। इसी प्रकार प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में बैंक ऋण की वसूली के प्रकरण, विद्युत, जलकर, बी.एस.एन.एल. विभाग के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
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