लोकसभा निर्वाचन का कार्यक्रम घोषितकलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार सिंह ने दी मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी

शेख आसिफ ब्यूरो खण्डवा

लोकसभा निर्वाचन का कार्यक्रम घोषितकलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार सिंह ने दी मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन हेतु कार्यक्रम शनिवार को घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनूप कुमार सिंह ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक में उन्हें लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि आयोग द्वारा आज तत्काल प्रभाव से आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी गई है। जारी कार्यक्रम अनुसार खंडवा लोकसभा सीट के लिये आगामी 13 मई को तथा बैतूल लोकसभा सीट के लिये 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय, अपर कलेक्टर श्री के. आर. बड़ोले, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रमेशचन्द्र खतेड़िया एवं शहर के प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

खंडवा लोकसभा सीट के लिये 18 अप्रैल को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जायेगी। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का कार्य इसी दिन से प्रारंभ हो जायेगा। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल निर्धारित की गई है तथा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 26 अप्रैल को की जायेगी। अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि 29 अप्रैल निर्धारित की गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान आगामी 13 मई को होगा तथा मतगणना आगामी 4 जून को सम्पन्न होगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि खण्डवा लोकसभा क्षेत्र में कुल 20,96,901 मतदाता शामिल है। जिसमें से मांधाता विधानसभा क्षेत्र में 2,17,498 मतदाता शामिल है। जबकि खण्डवा विधानसभा क्षेत्र में 2,72,920 तथा पंधाना विधानसभा क्षेत्र में 2,83,797 मतदाता शामिल है। इसके अलावा बागली विधानसभा क्षेत्र में 2,55,319 मतदाता, नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में 2,64,171 मतदाता, बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र में 3,22,453 मतदाता, भिकनगांव विधानसभा क्षेत्र में 2,48,842 मतदाता तथा बड़वाह विधानसभा क्षेत्र में 2,31,901 मतदाता शामिल है।

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि खण्डवा लोकसभा क्षेत्र के लिए 2,269 मतदान केन्द्र बनाए गए है, जिसमें बागली में 297, मांधाता में 248, खण्डवा में 265, पंधाना में 292, नेपानगर में 306, बुरहानपुर में 346, भिकनगांव में 266 तथा बड़वाह में 249 मतदान केन्द्र शामिल है। उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए खण्डवा जिले के लिए 13 एफएसटी, 13 एसएसटी, 12 वीएसटी एवं 4 वीवीटी के दल गठित किए गए है तथा प्रत्येक विधानसभा के लिये 1-1 लेखा दल एवं सम्पूर्ण जिले के लिए 1 लेखा दल गठित किया गया है।

बैतूल लोकसभा सीट के लिये 28 मार्च को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जायेगी। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का कार्य इसी दिन से प्रारंभ हो जायेगा। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रेल निर्धारित की गई है तथा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 5 अप्रैल को की जायेगी। अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि 8 अप्रैल निर्धारित की गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान आगामी 26 अप्रैल को होगा तथा मतगणना आगामी 4 जून को सम्पन्न होगी। इसके लिए हरसूद विधानसभा क्षेत्र में 2,28,294, मतदाता है तथा 257 मतदान केन्द्र बनाए गए है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनूप कुमार सिंह ने बताया कि जिले में आदर्श आचरण संहिता के तहत लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार लोकसभा निर्वाचन की मतगणना तथा सामग्री वितरण का कार्य नहाल्दा स्थित महाविद्यालय में सम्पन्न होगा। महाविद्यालय में ही स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां ईवीएम व वीवीपैट निर्वाचन उपरांत जमा होगी। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि लोकसभा निर्वाचन के दौरान निर्वाचन से संबंधित शिकायतों की मॉनिटरिंग के लिए भी कन्ट्रोल रूम आरम्भ किया गया है। ऐसे शासकीय वेबसाईट/भवन जहां राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के फोटो, कैलेण्डर, इत्यादि लगे हुए है उन्हें हटवाने के निर्देश सभी कार्यालय प्रमुखों को दिये जा चुके है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने कहा कि निर्वाचन आयोग के दूरभाष क्रमांक 1950 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने बताया कि जिले की सभी शासकीय विश्राम भवन/विश्राम कक्षों का आरक्षण जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है।

बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री राय ने बताया कि सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए गए है। लायसेंस धारकों से उनके शस्त्र निकटतम पुलिस थाने में जमा कराने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अंतर्राज्यीय एवं अंर्तजिला मार्गो पर नाका बंदी की जायेगी तथा सीसीटीवी के माध्यम से इन मार्गो पर होने वाले आवागमन पर नजर रखी जायेगी। उन्होंने बताया कि शासकीय एवं धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उद्देश्य से उपयोग नहीं करने दिया जायेगा।

About Author

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!