सोशल मीडिया के आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, वीडियो व ऑडियो, मैसेज पर पूर्ण प्रतिबंध

Sj न्यूज जिला ब्युरो चीफ मुस्तकीम मुगल अलीराजपुर

 

 

सोशल मीडिया के आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, वीडियो व ऑडियो, मैसेज पर पूर्ण प्रतिबंध*

 

 

अलीराजपुर । डॉ. अभय अरविंद बेडेकर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने मानव जीवन की सुरक्षा, लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिला अलीराजपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सर्वसाधारण के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये । इस आदेश के तहत असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने की तत्काल आवश्यकता होने से सोशल मीडिया जैसे वाट्सअप, फेसबुक, एक्स आदि के माध्यम से असामाजिक तत्वों द्वारा विभिन्न समुदाय के मध्य संघर्ष व वैमनस्यता को उत्पन्न करने को दृष्टिगत रखते हुए सोशल मीडिया के आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, वीडियो व ऑडियो, मैसेज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना नितांत आवश्यक है। उन्होने समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिले के समस्त थानों पर उक्त आदेश चस्पा कर जन सामान्य को अवगत कराए । उन्होने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व व पुलिस को संयुक्त रूप से निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में जिले के आपसी सौहार्द को कायम रखा जाए । उक्त आदेश दिनांक 12 मार्च 2024 से आगामी 30 अप्रैल 2024 तक प्रभावशील रहेगा।

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