पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को 6 साल की सजा, 4 हजार अर्थदंड

पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को 6 साल की सजा, 4 हजार अर्थदंड

गुना। पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी पति को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश गुना श्रीमती मोनिका आध्या ने 6 वर्ष के कठोर कारावास एवं 4 हजार रूपए के अर्थ दंड से दंडित किया है

अपर लोक अभियोजक ने बताया कि लखन अहिरवार ने रिपोर्ट किया की उसका लड़का गोलू उसके रिहायशी मकान के एक कमरे में अपनी पत्नी विनीता और एक छोटी आठ माह की बच्ची के साथ अलग रहता है । वह 5- 6 दिन पहले से अपने बड़े लड़के संजीव की ससुराल में ऊमरी गया था । जब वह 10:00 बजे गजनाई आया तो पता चला की बहू विनीता ने कमरे में फांसी लगा ली है । विनीता की लाश कमरे में गले में फांसी का फंदा लगी मिली जो ऊपर से रस्सी किसी ने काटा है। लड़का गोलू घर पर नहीं मिला थाना म्याना में 86/ 2020 अंतर्गत धारा 174 जा.फौ.पर कायम कर जांच में लिया गया ।

जांच के दोरन साक्षीगण मृतका के पिता गिरवर सिंह , मां नारायण जी ,चाचा गोविंद सिंह, चाची सरोज बाई के कथन लेख किए गए। जिन्होंने कथनों में मृतिका विनीता बाई के पति गोलू अहिरवार द्वारा शादी के बाद से ही आए दिन शराब पीकर मारपीट कर प्रताड़ित करते रहने के परिणामस्वरुप परेशान होकर मृतिका द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करना बताया।

जांच से गोलू पुत्र लखन अहिरवार निवासी गजनाई के विरुद्ध धारा 306 ,498-ए भारतीय दंड संहिता का अपराध पाए जाने से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना म्याना जिला गुना में अपराध क्रमांक 347/ 2020 अंतर्गत धारा 498 ए ,306 पंजीबद्ध की गई संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने से अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, न्यायालय ने माना कि अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी को शराब पीकर प्रताड़ित किया गया वह इतनी प्रताड़ित हो गई कि अभियुक्त की प्रताड़ना से दुखी होकर उसने आत्महत्या कर ली न्यायालय द्वारा आरोपी गोलू अहिरवार पुत्र लखन अहिरवार निवासी गजनाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 -ए के अंतर्गत 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थदंड से एवं धारा 306 के अंतर्गत 6 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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