मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से शराब की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित,मतगणना का दिन भी शुष्क दिवस घोषित।

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से शराब की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित,मतगणना का दिन भी शुष्क दिवस घोषित।

शेख़ आसिफ खंडवा

विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत 17 नवम्बर को मतदान एवं 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनूप कुमार सिंह ने मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 नवम्बर की सायं 6 बजे से 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। साथ ही मतगणना दिवस 3 दिसम्बर को भी शुष्क दिवस घोषित करने का आदेश जारी किया है। जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी किए कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर घोषित शुष्क दिवस की अवधि में जिले की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों और होटर बार लायसेंस (एफएल- 3) को पूर्णतः बंद रखा जावे। साथ ही मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा के भंडारण पर सख्ती से रोक लगाई जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी अधिकृत या अनाधिकृत स्थान से मदिरा का विक्रय और परिवहन निर्धारित अवधि में न होना पाये।

About Author

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!