राजनैतिक दलों/ अभ्‍यार्थियों एवं व्‍यक्तियों को प्रचार के लिए वाहन की अनु‍मति देगें अनुविभागीय अधिकारी

मोहन शर्मा गुना

राजनैतिक दलों/ अभ्‍यार्थियों एवं व्‍यक्तियों को प्रचार के लिए वाहन की अनु‍मति देगें अनुविभागीय अधिकारी

गुना 10 अक्‍टूबर 2023

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के पालन में तथा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से जिला दण्डाधिकारी श्री तरूण राठी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार आदेश जारी किये गये हैं –

विधानसभा आम निर्वाचन 2023 हेतु अभ्यर्थी एवं उनके समर्थकों को चुनाव प्रचार हेतु वाहन के उपयोग की अनुमति संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा प्रदाय की जायेगी तथा वाहनों के उपयोग की अनुमति की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेगें।

सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं व्यक्तियों को प्रचार वाहन हेतु प्राप्त की गई अनुमति वाहन के आगे के काँच (Wind Screen)पर लगाना अनिवार्य होगा।

सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं व्यक्तियों को प्रचार हेतु हेलीकाप्टर के लिए हैलीपेड निर्माण/ हेलीकाप्टर उतारने की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगी।

वाहनों/ हेलीकाप्टर के उपयोग से संबंधित समस्त अभिलेख निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संधारित करेगें।

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