दिनेश यादव मैहर

पूरे मैहर जिला जल अभावग्रस्त घोषित: कलेक्टर 30 जून तक नहीं होंगी जिले में नई बोरिंग

मैहर। सतना जिले के बाद अब कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मैहर रानी बाटड ने पेयजल संकट की संभावना के दृष्टिगत *म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सम्पूर्ण मैहर जिले की राजस्व सीमाओं में भी 30 जून तक बिना अनुमति नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिनियम के अंतर्गत जिले के सम्पूर्ण नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों को जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है।* इसी प्रकार बिना अनुमति किसी भी शासकीय भूमि के जल स्त्रोत से पेयजल और घरेलू प्रयोजन को छोडकर अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकेगा। नहरों के प्रवाहित जल के अलावा अन्य स्त्रोतों का जल दोहन किन्हीं भी साधनों से जल का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

         सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत के सूखने या वैकल्पिक रूप से अन्य कोई सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत उपलब्ध नहीं होने पर जनहित में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उस क्षेत्र के निजी पेयजल स्त्रोत का अधिग्रहण कर सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश का उल्लंघन म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डनीय होगा। शासकीय नलकूप उत्खनन इस प्रतिबंध से अलग रहेंगे।

About Author

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!