कलेक्टर ने आपराधिक प्रवृत्ति के 02 व्यक्तियों के विरूद्ध की कार्यवाही एक को जिला बदर और एक को बंधपत्र भरने का आदेश
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा ने पुलिस अधीक्षक खरगोन से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहकर लोगों से लड़ाई झगड़ा, मारपीट, दंगे, धोखाधड़ी, गौवंश संबंधी अपराध, अवैधानिक पैसों की मांग व धौंस घपट जैसी घटनाएं करने वाले दो व्यक्तियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत कार्यवाही की है। इसमें एक को जिला बदर एवं एक को बंधपत्र भरने के आदेश दिए हैं।
आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थाना खरगोन अंतर्गत पत्थर दलाल हाल अमन नगर खरगोन निवासी 49 वर्षीय साबीर ऊर्फ लुथरी पिता गुलाम शेख को जिला बदर किया गया है। इसी प्रकार खरगोन थाना अंतर्गत सुतार गली खरगोन निवासी 28 वर्षीय विशाल पिता मानसिंह ऊर्फ भीमसिंह भदौरिया को 03 माह तक पुलिस थाना खरगोन में सप्ताह के प्रति सोमवार एवं शुक्रवार को थाना प्रभारी के समक्ष हाजिर होने के लिए पांबद किया गया है और उसे 25 हजार रुपये का बंधपत्र भरने कहा गया है कि आगामी 03 माह तक ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा। जिससे आमजन को परेशानी हो। इन दोनों व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज है।
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