अवैध एवं नवीन नलकूप खनन होने की स्थिति में,जिला मुख्यालय को अवगत कराएं- कलेक्टर डॉ बेडेकर

Sj न्यूज जिला ब्युरो चीफ मुस्तक़ीम मुगल अलीराजपुर

अवैध एवं नवीन नलकूप खनन होने की स्थिति में,जिला मुख्यालय को अवगत कराएं- कलेक्टर डॉ बेडेकर

अलीराजपुर । कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर ने बताया कि जिले में कृषि एवं व्यावसायिक कार्य हेतु भूजल स्त्रोतों का अतिदोहन होने से पेयजल स्त्रोतां ,नलकूपों का जल स्तर तेजी से गिर रहा है। गिरते भू जल स्तर के कारण सम्पूर्ण जिले में आगामी ग्रीष्म काल में पेयजल संकट की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण जिले में मध्यप्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 के तहत पेयजल से भिन्न अन्य प्रयोजन के लिये नवीन नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

उन्होने समस्त जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि जिले में कही भी बिना अनुमति के नलकूप खनन न हो और जिले की राजस्व सीमा के भीतर कही भी अवैध एवं नवीन नलकूप खनन होने की स्थिति में जिला मुख्यालय का जानकारी उपलब्ध कराए।

उन्होने पीएचई एवं राजस्व अधिकारियों को सामूहिक निर्देश देते हुए कहा कि जिले में कोई भी नलकूपों खुले न रहे अपने अपने कार्यक्षेत्र में यह सुनिश्चित करें। भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए ।

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