सोशल मीडिया पर भी प्रचार हुआ बंद धारा 144 लागू

गुना -निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज दिनांक 15 नवंबर की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी जनसंपर्क को छोड़ चुनाव प्रचार के लिए किसी दूसरे माध्यम का सहारा नहीं ले पाएंगे। अगर सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार के लिए किसी तरह की पोस्ट, वीडियो या किसी तरह का संदेश अपलोड किया या उसे फॉरवर्ड किया, तो उसका पता जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मानिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) लगाएगी। इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा, साथ ही इसका खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा।

 

कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरूण राठी ने बताया कि न्यूज चैनल और समाचार पत्रों पर नजर रखने के लिए टीमें लगाई हैं। यह चौबीस घंटे न्यूज चैनल और समाचार पत्रों में आने वाले समाचार और विज्ञापनों पर नजर रख रही है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें भी बनाई गई हैं।

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