प्रकाशकों तथा मुद्रकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे की अध्यक्षता में प्रकाशकों, मुद्रकों की बैठक सम्पन्न
ब्यूरो चीफ नरेन्द्र राय SJन्यूज एमपी
लोकेशन रायसेन

रायसेन आगामी विधानसभा निर्वाचन-2023 के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रकाशकों तथा मुद्रकों की बैठक सम्पन्न हुई। कलेक्टर अरविंद दुबे द्वारा सभी प्रकाशकों तथा मुद्रकों को निर्वाचन प्रचार के लिए छपवाए जाने वाले निर्वाचन पर्चो, पोस्टर्स और फ्लैक्स आदि का मुद्रण और प्रकाशन के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क में किए प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि सभी मुद्रित सामग्री में प्रकाशक तथा मुद्रक का नाम, निर्वाचन पता एवं संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है।
कलेक्टर अरविंद दुबे ने कहा कि प्रेस संचालक, मुद्रक, प्रकाशकों से कहा कि मुद्रित कराने आने वाली सामग्री का अपने स्तर पर भी अध्ययन करें कि उस सामग्री में कोई भी ऐसी बात सम्मलित न की गई हो जो संविधान की मूल अवधारण के विरूद्ध हो और समाज में धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर द्वेष फैलाने वाली हो। उन्होंने सभी प्रकाशकों, मुद्रकों से कहा कि ऐसी किसी भी निर्वाचन पैम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं किया जाए अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवाया जाए जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता नहीं लिखा हो। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर अथवा निर्वाचन सामग्री का मुद्रण नहीं करेगा और ना ही मुद्रित करवाएगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, द्वारा सत्यापित ना हो एवं जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए तथा जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाए।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमृता गर्ग तथा जिला कोषालय अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता ने प्रेस संचालकों, मुद्रकों तथा प्रकाशकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने मुद्रित की जाने वाली सामग्री का भुगतान चेक से या ऑनलाईन माध्यम से लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित प्रेस संचालक, मुद्रक या प्रकाशक के खिलाफ दो हजार रूपए तक का जुर्माना या छः माह का कारावास या दोनों से दण्डित किए जाने का प्रावधान है। बैठक में प्रेस संचालक, मुद्रकों तथा प्रकाशकों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया।










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