स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी के मुख्य आतिथ्य में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना शुभारंभ कार्यक्रम सम्पन्न

स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी के मुख्य आतिथ्य में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना शुभारंभ कार्यक्रम सम्पन्न

 

ब्यूरो चीफ नरेन्द्र राय SJ न्यूज एमपी

 

लोकेशन रायसेन

 

रायसेन स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी के मुख्य आतिथ्य में कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लाड़ली बहनों को पुष्पगुच्छ और उपहार भेंट किए गए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा, कलेक्टर अरिवंद दुबे, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी दीपक संकत सहित अन्य अधिकारी और लाड़ली बहनाएं उपस्थित रहीं। भोपाल में आयोजित मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना के राज्य-स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम का कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष के साथ ही सभी जनपद एवं ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर लाईव प्रसारण भी देखा गया।

 

*इन हितग्राहियों को मिलेगा योजना का लाभ*

 

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में उन परिवारों को लाभ मिलेगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवास प्लस एप पोर्टल पर पंजीकृत हैं और जिनके आवेदन भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर स्वतः रिजेक्ट हो गये हैं। योजना का लाभ एमआईएस पोर्टल पर दर्ज होने से छूटे एवं चिन्हित परिवार को भी मिलेगा। लाड़ली बहना आवास योजना में उन परिवारों को भी लाभ मिलेगा, जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है और जिन्हें केन्द्र अथवा राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

 

इन्हें भी मिलेगा लाभ

 

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में वे परिवार शामिल होंगे जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है अथवा दो से कम कमरों वाले कच्चे मकानों में निवासरत हो, मोटरयुक्त चौपहिया वाहन स्वामी नहीं हो या जिनके परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में नहीं हो, उसकी मासिक आय 12 हज़ार या कम हो। साथ ही परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं हो और 2.5 एकड़ या इससे कम सिंचित भूमि हो अथवा 5 एकड़ से कम असिंचित कृषि भूमि हो।

 

ग्राम पंचायतों में जमा होंगे आवेदन

 

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना के आवेदन जनपद पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये जायेंगे। आवास योजना में निर्धारित पात्रता रखने वाले ऐसे हितग्राही ग्राम पंचायत द्वारा प्रदाय किये गये आवेदन-पत्र में सभी बिन्दुओं की जानकारी भरकर फार्म ग्राम पंचायत में जमा करायेंगे।

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