थाना खकनार के वर्ष 2025 के बलात्संग के प्रकरण में जिला सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी को 10 वर्ष के कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
थाना खकनार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रगई के निवासी नानसिंग चंगड पिता भोला भिलाला आयु 35 वर्ष द्वारा महिला के साथ जोर जबरजस्ती कर उसके साथ बलात्संग का कृत्य जान से मारने की धमकी दी गई। जिस पर आरोपी के विरुद्ध थाना खकनार पर अपराध क्रमांक 336/2025 धारा 74, 64(2) (1), 64 (2) (j) 351 (3) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। अपराध की *विवेचना निरीक्षक अभिषेक जाधव एवं उप निरीक्षक बिहारी लाल मंडलोई* द्वारा की गई थी। अपराध में विवेचना उपरांत दिनांक 23.08.25 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था। उक्त अपराध में
*आरोपी*- *नानसिंग चंगड पिता भोला, भिलाला उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम रगई थाना खकनार, जिला बुरहानपुर*
को माननीय न्यायालय, द्वारा धारा 74, 64(2) (1), 64 (2) (j) 351 (3) बीएनएस के तहत आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 5000/- रुपये का अर्थदंड से दण्डित किया गया है। है। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक दीपक उमाले द्वारा की गई थी।
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