डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

ब्यूरो चीफ नरेन्द्र राय SJ न्यूज एमपी

लोकेशन रायसेन

डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

रायसेन मप्र शासन द्वारा संचालित की जा रही डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लेकर जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार पुरूष, महिलाएं स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकते हैं। योजना के तहत आवेदक को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र की समस्त परियोजनाओं में बैंकों के माध्यम से 10 हजार रू से एक लाख रू तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मप्र शासन की ओर से योजना के तहत स्वीकृत इकाई की लागत पर 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 5 वर्षो तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

 डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को जिले का मूल निवासी होना चाहिए तथा वह अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो। आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए और आवेदक पूर्ण में किसी बैंक या शासकीय संस्था से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को न्यूतनम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदक वर्तमान में राज्य शासन एवं केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही नहीं होना चाहिए। योजना के तहत ग्यारंटी फीस मप्र शासन द्वारा दी जाएगी। योजना के तहत आवेदक samast.mponline.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कलेक्ट्रेट कार्यालय कमरा नम्बर 56 में सम्पर्क किया जा सकता है।

About Author

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!