नगर निगम उपायुक्त जाकिर जाफरी ने 39 प्रथम अपीलो की सुनवाई कर पारित किये निराकरण आदेश

शेख आसिफ खण्डवा

नगर निगम उपायुक्त जाकिर जाफरी ने 39 प्रथम अपीलो की सुनवाई कर पारित किये निराकरण आदेश।

सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005

प्रथम अपीलो के पारित आदेशो को लोकहित मे निगम की वैबसाइट www.khandwakmc.org पर भी अपलोड किया जाएगा।

भवन निर्माण अनुज्ञा अनुमति को पब्लिक डोमेन में ए.बी.पी.एस.II पर देखा जा सकता है।

सूचना के अधिकार के आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित रखकर कार्यवाही न करने वाले कर्मचारियों से होगी निशुल्क सूचना देने मे व्यय की गई राशि की वसूली

आवेदकों को जानकारी देते समय तृतीय पक्ष जिससे संबंधित जानकारी है तो उसकी सहमति अनिवार्यत: प्राप्त करें।

खंडवा (20मई 2024)-सूचना

के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-19(1)के तहत आज नगर निगम कार्यालय में 39 प्रथम अपीलो की सुनवाई उपायुक्त एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री जाकिर जाफरी ने की और निराकरण आदेश पारित किए। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश शासन, नगरीय आवास एवं विकास विभाग द्वारा भवन अनुज्ञा हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया ऑटोमेटिक बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम II(ए.बी.पी.एस.II) के माध्यम से संचालित की जा रही है। जिसमें बगैर किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन ड्राइंग मानचित्र की स्कूटनी पारदर्शी रूप से की जाती है। इसे पब्लिक डोमेन पर कोई भी नागरिक शहर के किसी भी भवन की निर्माण अनुज्ञा अनुमति https://bhawananugya.mp.gov.in/ लिंक पर सिटीजन सर्च कर देख सकते हैं तथा उसे डाउनलोड भी कर सकते है। इससे नागरिकों को आर.टी.आई. में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे दस्तावेज और सूचिया जिन्हें सार्वजनिक किया जा सकता है उन्हें निगम के सूचना फलक पर चस्पा करें, जिससे कि वह आमजन के लिए सुलभता से उपलब्ध हो सके। यदि आवेदक वांछित सूचना के लिए निर्धारित राशि अदा कर देता है तो उसे तत्काल जानकारी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। विपरीत परिस्थिति में सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

उपायुक्त श्री जाफरी ने सुनवाई के दौरान कहा कि सभी सहायक लोक सूचना अधिकारी जानकारी देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अधिनियम की धारा-8(J) की दृष्टि से तृतीय पक्ष जिससे संबंधित जानकारी है, उनकी निजता प्रभावित न हो इस हेतु उसकी सहमति अनिवार्यत: प्राप्त करें। उन्होंने निर्देश दिए कि लोकहित मे प्रथम अपीलो के पारित आदेशो को खंडवा नगर निगम की वैबसाइट www.khandwakmc.org पर अपलोड किया जाये। आवेदक से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर संवाद स्थापित करके भी आवेदन का समाधान किया जा सकता है। यदि आवेदक प्रश्नात्मक जानकारी हेतु आवेदन करें तो उसे पत्र देकर स्पष्ट जानकारी के लिए लिखा जाए।

प्रथम अपील प्रकोष्ठ के श्री अनिल मालाकार ने बताया कि उपायुक्त श्री जाफरी ने 39 प्रथम अपीलो की सुनवाई कर जनकार्य एवं उद्यान विभाग की 25, जलकार्य एवं सीवरेज विभाग की 02, राजस्व विभाग की 02, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना की 02, स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग की 01, सत्कार शाखा की 01, वित्त एवं लेखा विभाग की 01,भंडार शाखा की 03, विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग की 02,सहित कुल 39 अपीलों के निराकरण आदेश दिए गये। सुनवाई के दौरान नगर निगम के कार्यपालन यंत्री श्री एच.आर.पांडे, सहायक यंत्री श्रीमती वर्षा घिडोडे, श्री संतोष पांडे,लोक सूचना अधिकारी श्री राकेश कुमार,उपयंत्री श्री राधेश्याम उपाध्याय,राजस्व अधिकारी श्री अशोक तारे कार्यालय अधीक्षक श्री जगदीश जगताप,प्रभारी लेखपाल श्री ओमप्रकाश राठौड़, श्री राजेंद्र अत्रे, श्री विजय सालुंके,श्री गणेश यादव, श्री राजेश बागोरिया, श्री नरेश काले सहित समस्त सहायक लोक सूचना अधिकारीगण उपस्थित थे।

प्रशासन को जवाबदेय और पारदर्शी बनाने के लिए प्रथम अपील आदेश में द्वितीय अपील करने की प्रकिया का उल्लेख किया।

खंडवा नगर निगम के सहायक विधि अधिकारी श्री राकेश कुमार ललित ने बताया कि प्रथम अपीलो के पारित आदेशो मे नवाचार करते हुए प्रशासन को और जवाबदेय व पारदर्शी बनाया गया है। यदि कोई अपीलार्थी प्रथम अपील में पारित आदेश से संतुष्ट नहीं है तो उसे राज्य सूचना आयोग भोपाल में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समयावधि और मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का पता भी बताया गया है जिससे वह सूचना प्राप्त कर सके। वहीं दूसरी ओर सभी मैन्युअल और जनहित की सूचनाओं तथा आदेशो को सार्वजनिक किए जाने की पहल भी की जा रही है।

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